जनपद आगरा में साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली की गई लागू,डमी बॉडी अपराध स्थल कार्यशाला गोष्ठी का किया आयोजन

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा के द्वारा साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली के अनुपालन के क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त एत्मादपुर द्वारा एत्मादपुर सर्कल के सभी थाना प्रभारी व विवेचकों, निरीक्षक, उप निरीक्षक के साथ डमी अपराध स्थल कार्यशाला गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं डमी बॉडी के साथ हत्या तथा आत्महत्या के अलग-अलग डमी अपराध स्थल बनाकर विवेचना प्रणाली के अनुसार साक्ष्य संकलन कर विवेचना किए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान डमी बॉडी के साथ हत्या तथा आत्महत्या का अलग-अलग अपराध स्थल बनाकर विवेचना प्रणाली के अनुसार साक्ष्य संकलन कर विवेचना का अभ्यास किया एवं कराया गया तथा सभी को साक्ष्य आधारित विवेचना प्रणाली के आदेश और निर्देशों मुकदमों के चेक लिस्ट आदि से भलीभांति अवगत कराते हुए ब्रीफ किया गया।

जिसमें डमी घटनास्थलों का निरीक्षण करते समय क्या-क्या सावधानियां बरतीं जाएंगी, घटनास्थल से भौतिक साक्ष्य का संकलन किस प्रकार किया जाएगा, घटनास्थल से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का संकलन किस प्रकार किया जाएगा, डॉग स्क्वायड टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किस तरह किया जाएगा तथा फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्यों का संकलन किस प्रकार किया जाएगा, सर्विलांस यूनिट द्वारा घटना का स्थल तथा उसके आसपास के साक्ष्य का संकलन किस प्रकार किया जाएगा तथा घटनास्थल का नक्शा (नक्शा नजरी) किस प्रकार तैयार किया जाएगा इस संबंध विस्तार से सभी को अवगत कराया गया।

घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत शव की शिनाख्त घटनास्थल का साक्ष्य संकलन करके घटनास्थल के आसपास की वीडियो ग्राफी/फोटोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज लिया जाएगा। विवेचनात्मक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदन संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त से लिया जाएगा। आम जनमानस, वादी, पीड़ित के द्वारा पंजीकृत कराए गए मुकदमे की विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत सीएस, एफआर, आरोप पत्र, अंतिम रिपोर्ट को सर्कल स्तर पर पर्यवेक्षक के दौरान सात दिवस से अधिक नहीं और रोका जाएगा, मुकदमे के पूर्ण निस्तारण के बाद सीएस,एफआर, आरोप पत्र अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल करने व कराने हेतु थाना प्रभारी, विवेचन, सर्कल के हेड पेशी का उत्तरदायित्व होगा।

पीड़ित को चिट्ठी देते समय थाना कार्यालय पर मौजूद हेड मोहर्रिर क्लर्क एवं कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा कार्यालय प्रति पर अपना नाम, पीएनओ नंबर, मोबाइल नंबर का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे, पीड़ित के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से संबंधित एफआईआर/एनसीआर का नंबर मय दिनांक/घटना दिनांक सूचना अंकित करेंगे।