डीईआई की छात्रा की रेप के बाद हत्या के आरोपी को 8 साल के बाद मिली जमानत,

दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की रिसर्च स्कॉलरशिप छात्रा के साथ रेप व हत्या का मामला सामने आया था, इस घटना में 8 साल पहले उदय स्वरूप नाम के व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था, अब आरोपी उदय स्वरूप को 8 साल के बाद जमानत मिली है, जमानत मिलने से छात्रा के पिता ने कहा है कि यह गलत है, और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

पूरा मामला डीईआई कॉलेज में 2013 का है, जिसमें रात में नैनो बायोटेक्नोलॉजी लैब में रिसर्च स्कॉलर छात्रा के साथ रेप किया गया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, वहीं हत्या कर दी गई, इस दौरान डीईआई कॉलेज में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था, इस मामले में 37 दिन के बाद पुलिस ने रोहित यादव को चश्मदीद बताते हुए डीईआई के बीएससी के छात्र उदय स्वरूप और टेक्नीशियन यशवीर संधू को अरेस्ट कर लिया, चार्ज सीट दाखिल होने के बाद 2014 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

सीबीआई ने छानबीन करते हुए डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया था, और उदय स्वरूप को आरोपी बनाया गया, अब उदय स्वरूप को इस मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके के दो प्रतिभूति लेकर उसे रिहा करने के आदेश दिए हैं, कोर्ट का कहना है कि मुकदमे के ट्रायल में अभियोजन के 55 गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है, अब गवाहों के साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की आशंका नहीं है।