लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दिन आगरा में रहेगा सार्वजनिक अवकाश,

श्रम विभाग ने दिया आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख‘अंतर्गत जनपद आगरा में मतदान दिवस 7 मई 2024 दिन मंगलवार को होना है। इसी को लेकर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया है, कि श्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तृतीय चरण हेतु निर्धारित मतदान दिवस 7 मई 2024 को मतदान किया जाना है।

इसी को लेकर विशेष सचिव श्रम द्वारा निर्देश दिए गए हैं, कि उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकानों औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व्यवसाय एवं कारखाने में कार्यरत कर्मकारों को मताधिकार का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को अनविरल वाले कारखाने में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

और अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा तथा अप्रैल भीम वाले कारखाने में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान हेतु उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि आगरा में स्थित समस्त निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठान/दुकानों औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय एवं कारखाने के नियोजन सेवायोजक उपरोक्त का अनुपालन किया जाना सुरक्षित करें।