आगरा में 7 में को दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है इसी को लेकर आबकारी विभाग ने आदेश दिए है, आगरा में चुनाव के 48 घंटे पहले से शराब की दुकान पूर्णतया बंद किया जाएगा। जिसमें देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग, बार अनुज्ञापन एवं अन्य समस्त थोक एवं फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों को पूर्णतया बंद करने का आदेश दिया है।
आगरा में 5 मई 2024 शाम 6 बजे से शराब की दुकानें बंद की जाएगी, और 7 मई 2024 को शाम 6:00 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक बंद रखी जाएगी।और वोटिंग की मतगणना 4 जून को होगी, 4 जून मतगणना दिवस के दिन भी शराब की दुकानों को पूर्णतया बंद रखने का आदेश दिया गया है। अगर इन आदेशों की कोई अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।