शोरूम संचालक ने टीवी नहीं बदली तो जिला उपभोक्ता आयोग ने ब्याज सहित रकम चुकाने का किया आदेश।

शोरूम संचालक ने टीवी नहीं बदली तो जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया ये आदेश, ग्राहक दी बड़ी राहत

आगरा का एक मामला सामने आया है जिसमें एक ग्राहक के द्वारा एक शोरूम से 2015 में एक टीवी खरीदी गई थी, कंपनी के द्वारा 5 साल की टीवी की गारंटी दी गई थी। लेकिन कुछ दिनों चलने के बाद ही टीवी खराब हो गई।

पूरा मामला गोपाल विहार देवरी रोड का है। जिसमें रहने वाली शालिनी अस्थाना ने सदर बाजार स्थित डिजिटल वर्ल्ड शोरूम से 65990 रुपए का एलसीडी टीवी खरीदा था। जिसकी 5 साल की गारंटी दी गई थी। लेकिन कुछ दिनों चलने के बाद टीवी खराब हो गई, शालिनी अस्थाना के द्वारा शोरूम संचालक व कंपनी को ईमेल के जरिए शिकायत की गई।

शिकायत पर कर्मचारी उनके घर पहुंचा और उनसे पैसे लिए और कहा कि एक-दो दिन में या तो टीवी की मरम्मत करवा दी जाएगी, नहीं तो इसे बदलवा दिया जाएगा। फिर भी ग्राहक की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ग्राहक के द्वारा कंपनी को भी नोटिस भिजवाया गया। वही कंपनी की तरफ से भी ग्राहक को कोई जवाब नहीं आया।

इस पर ग्राहक शालिनी अस्थाना ने परेशान होकर जिला उपभोक्ता आयोग में प्रार्थना पत्र दिया। अब जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश जारी किया है, कि ग्राहक को नया टीवी दिया जाए या ब्याज सहित टीवी का मूल्य एवं जो भी वाद और व्यय में खर्च हुई रकम को भी वापस दिया जाए।

जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को बड़ी राहत दी है, जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने ग्राहक की समस्या को सुनने के बाद यह आदेश जारी किया है। जिसमें आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉक्टर अरुण कुमार ने आदेश जारी किया है, आदेश में 45 दिन में ग्राहक को नया टीवी या फिर ब्याज सहित टीवी का मूल्य दिया जाए तथा वाद और व्यय में खर्च 25000 ग्राहक वापस करने का भी आदेश जारी किया है।