राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश विवेक संगल के मार्गदर्शन में जनपद आगरा में 13–7–2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैंक ऋण, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, 138 एन आई एक्ट, वाहनों के चालान, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व वाद, विद्युत बिल वाद आदि से संबंधित वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वाणिज्यिक न्यायालय, जनपद न्यायालय, राजस्व न्यायालय, लारा कोर्ट, उपभोक्ता फॉर्म कोर्ट, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट, जनपद की समस्त तहसील न्यायालय में तथा जनपद आगरा के समस्त खंड विकास कार्यालय में किया जाएगा, जिन वादकारियों के वाद उपरोक्त संबंधित न्यायालय में यदि लंबित है, तो वह दिनांक 13 जुलाई 2024 को उपस्थित होकर अपने वाद का निस्तारण समझौते के आधार पर करा सकते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत में हुए बाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की न तो हार और ना ही जीत होती है, इसमें दोनों ही पक्ष अपने वाद का निस्तारण समझौते के आधार पर करते हैं।
डॉक्टर दिव्यानंद द्विवेदी अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगरा के द्वारा बताया गया है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए जाने के लिए संबंधित न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में समक्ष अधिकारियों के साथ फ्री ट्रायल बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैठक किए जाने का मुख्य उद्देश्य वादकरियों को अधिक से अधिक लाभ दिया जाना है।